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(A) धर्म
(B) अपराध
(C) गाँव
(D) जिला
Answer : धर्मपंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि आपराधिक मामलों में दर्ज होने वाली एफआईआर में आरोपित या पीड़ित के धर्म का उल्लेख नहीं होना चाहिए
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